Chhattisgarh Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना ,क्या है, उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, , आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन, लाभ एवं पात्रता Chhattisgarh Saksham Suraksha Yojana
Chhattisgarh Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना , प्रस्तावना
समाज में महिलाओं के शोषण की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं। उन्हीं को देखते हुए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। जिसका नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना है ।
जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की योजनाएं राज्य में लॉन्च की जायेगी ।
Chhattisgarh Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना ,क्या है
छत्तीसगढ़ के महिला कोष द्वारा सन् 2009-2010 में मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत की गयी । जिससे राज्य की महिलाओं को खुद का लघु उद्योग स्थापित कर सकेंगी । महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी।
इस योजना के तहत महिलाओं की आयु 35 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए । इस योजना में विधवा महिलाएं, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं एवं यौन पीड़ित महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
यह ऋण ₹100000 तक का होता है जो 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना का सुचारू रूप से संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
यह योजना महिलाओं के लिए एक जीवनदायिनी के रूप में कार्य कर रही है। क्योंकि इसके माध्यम से अब तक हजारों महिलाओं ने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
Chhattisgarh Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना ,एक नज़र में
योजना का नाम -सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ
शुरू की गई -महिला कोष द्वारा
संबंधित विभाग -महिला एवं बाल विकास विभाग
आरंभ वर्ष -सन् 2009-2010
लाभार्थी -विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं
उद्देश्य -खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना
ऋण की राशि -₹100000
ब्याज दर -5%
अधिकारिक वेबसाइट –http://cgwcd.gov.in/
Chhattisgarh Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना ,लाभार्थी महिलाएं एवं ऋण राशि
महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए सक्षम योजना के तहत ₹100000 तक का ऋण मुहैया करवाया जाता है। इस ऋण का उपयोग महिलाएं स्वयं का उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने में कर सकेंगी ।
सन् 2022 में राज्य की 1354 महिलाओं को लघु उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के लिए 8 करोड़ 4 लाख रुपए का लोन बांटा गया है। इसके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य की अन्य महिलाएं भी आर्थिक रूप से खुद आत्मनिर्भर होने की राह पर चलेंगी।
Chhattisgarh Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना , के लाभ एवं विशेषताएं
- सन् 2009-10 से महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है।
- इसका लाभ केवल 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को ही प्रदान किया जाता है।
- इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है।
- यह लोन 5% साधारण ब्याज दर पर 5 सालों के लिए लाभार्थी महिला को उपलब्ध करवाया जाता है।
- आवेदक महिलाओं के आवेदन की स्वीकृति का अधिकार जिला स्तर पर किया जाता है।
- राज्य की गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पीड़ित, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता
- समूह की महिलाएं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता हैं।
- यह महिलाओं को लोन प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। जिससे महिलाएं खुद का रोजगार स्थापित कर सके और भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बन सकें।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत शुरुआती दौर में ब्याज दर 6.5% था जिसे सन् 2017 में घटाकर 5% कर दिया गया है।
Chhattisgarh Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना ,पात्रता मानदंड
- आवेदक महिला को छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक की गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली महिलाएं ही इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र है।
- विधवा, अविवाहित, एचआईवी पॉजिटिव, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Chhattisgarh Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना ,महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक दिया गया प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरणपासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Chhattisgarh Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना ,आवेदन कैसे करें?
राज्य की जो इच्छुक महिलाएं नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके इस योजना के तहत अपना आवेदन कर सकती है।
- सर्वप्रथम आवेदिका महिला को संबंधित कार्यालय या अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना है।
- आंगनबाड़ी केंद्र में सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर देना है।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म से अटैच करना है।
- यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग या आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जमा कर देना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र के सत्यापन की जांच की जाएगी।
- अगर सत्यापन प्रक्रिया में आपके आवेदन पत्र को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो आपको ऋण प्रदान कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।