आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023

नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, आज हम आपको डॉ. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। योजना का लाभ अनुसूचित जाति और गरीब समुदाय के लोगों को दिया जाएगा।

इस योजना के तहत, हरियाणा राज्य सरकार योजना के पात्र लाभार्थी को घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान राशि प्रदान करेगी। यह अनुदान राशि सीधे योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

दोस्तों अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और योजना के लिए पात्र हैं तो डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ लेने के लिए आप saralharyana.gov.in हरियाणा सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023, हाइलाइट्स

योजना से संबंधित योजना से जुड़ी जानकारियां
योजना की शुरुआत कब हुई 2 मई 2022
राज्य हरियाणा
विभाग हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
लाभार्थी हरियाणा राज्य के निवासी BPL राशन कार्ड धारक और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखने वाले सभी नागरिक
उद्देश्य हरियाणा राज्य के गरीब निवासी नागरीकों को घर मरम्मत के कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि ₹80,000/-
बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना की आधिकारिक वेबसाइट haryanascbc.gov.in
योजना के आवेदन हेतु वेबसाइट saralharyana.gov.in
आवेदन शुल्क 30/-रूपये

आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023, क्या है

साथियों, जैसा कि हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं, कि हरियाणा राज्य, गरीब और बीपीएल राशन कार्ड धारक, अनुसूचित जाति (एससी), राज्य के ओबीसी नागरिक, अपने घरों के नवीनीकरण और बहाली के लिए।

सहायता के रूप में ₹ 80,000/- की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। योजना का पूरा कार्यान्वयन राज्य सरकार के हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

यहां आपको बता दें कि पहले योजना के तहत लाभार्थी को घर की मरम्मत के लिए ₹50,000/- दिए जाते थे, लेकिन बाद में इस अनुदान राशि को बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले योजना में केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही इस योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना में संशोधन कर पिछड़ी जाति के नागरिकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।

आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023, लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मकानों की मरम्मत और नवीकरण के लिए लाभाथयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
  • राज्य सरकार का कहना है कि योजना को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया गया है। ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा सरल पोर्टल पर लॉगिन करके घर बैठे ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद से प्रदेश के गरीब और निम्न वर्ग के नागरिकों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुधार होगा और नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023, पात्रता के मानदंड

योजना का लाभ लेने के लिए नीचे उल्लिखित निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा जो इस प्रकार हैं

  1. योजना के नियमों के अनुसार आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी होना चाहिए।
  2. इस योजना के तहत आवेदन करने वाला आवेदक अनुसूचित जाति/गैर-अधिसूचित जाति श्रेणी से संबंधित बीपीएल राशन कार्ड धारक होना चाहिए या गरीबी रेखा से गुजर-बसर करना चाहिए।
  3. यदि आवेदक को योजना से पहले राज्य के किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुदान राशि प्राप्त हो रही है, तो उसे योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
  4. डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के नियमानुसार आवेदन करने वाले आवेदक का मकान कम से कम 10 साल पहले बना होना चाहिए।
  5. आवेदक का जिस घर की मरम्मत की जानी है वह आवेदक के अपने नाम पर होना चाहिए।

आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023, आवश्यक दस्तावेज़

योजना के लाभ के लिए आवेदन करने के लिए, आपके पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार हैं

  • आवेदन करने वाले आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक के बैंक खाते का विवरण
  • आवेदक का बीपीएल राशन कार्ड
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • मकान मालिक के साथ मरम्मत के लिए घर की फोटो
  • प्लॉट की रजिस्ट्री से संबंधित प्रमाण पत्र
  • आवेदक का परिवार पहचान पत्र
  • आवेदक के घर का बिजली बिल या पानी का बिल

आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023, आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप भी डॉ. हैं यदि आप अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहां बताई गई निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  1. योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको सबसे पहले अंत्योदय हरियाणा सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट पर जाने के बाद अगर आप पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपनी फैमिली आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  3. अन्यथा, पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने के लिए, आपको खुद को नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करना होगा? आपको यहां रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  4. पोर्टल पर सफल लॉगिन करने के बाद, आपको वेबसाइट पर संबंधित योजना का लिंक दिखाई देगा। आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।
  5. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  6. इसके बाद खुले हुए फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  7. आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
  8. उसके बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट करें।
  9. इन सभी चरणों का पालन करने के बाद, आपकी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।