योजना का नाम | हरयाणा दयालु योजना 2023 |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिलेगी |
श्रेणी | राज्य सर्कार योजना |
आवेदन प्रक्रिया | जानकारी नहीं है |
आधिकारिक वेबसाइट | जारी नहीं की गयी |
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Haryana dayalu Yojana 2023 हरियाणा दयालु योजना 2023, क्या है
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दयालु योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक कमाने वाले परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना हरियाणा परिवार संरक्षण ट्रस्ट द्वारा लागू की जाएगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मूर्त रूप देने के लिए हरियाणा ने कई पहल की हैं। इस कड़ी में सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और अग्रणी कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना शुरू की।
हरियाणा निवास में आयोजित कार्यक्रम में मनोहर लाल ने कहा कि दयालु योजना के तहत परिवार के पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या विकलांगता पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। यह योजना हरियाणा परिवार संरक्षण ट्रस्ट द्वारा लागू की जाएगी।
Haryana dayalu Yojana 2023 हरियाणा दयालु योजना 2023, स्थापना कैसे हुई
उन्होंने कहा कि राज्य में चल रही मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, दावों की प्रक्रिया को मानकीकरण और सरल बनाने और लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है।
इस ट्रस्ट द्वारा तीन योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्यरत ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए छोटे व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए शामिल है।
Haryana dayalu Yojana 2023 हरियाणा दयालु योजना 2023, लाभ एवम विशेषताएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में मृत्यु होने पर परिवार के मुखिया और स्थायी विकलांगता की स्थिति में विकलांग लाभार्थी को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में उन्होंने हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न बीमा योजनाओं सहित इस योजना के लाभ की घोषणा की है। दयालु योजना के तहत, विभिन्न आयु समूहों के अनुसार लाभ दिया जाएगा।
इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।
उन्होंने कहा कि पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लाभार्थियों, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, के लिए प्रीमियम का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत, निम्नलिखित तरीकों से सहायता प्रदान की जाएगी।