MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश , एक नज़र में
योजना का नाम | MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana |
शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभ राशि | 20,000 रुपए |
राज्य | मध्यप्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://socialjustice.mp.gov.in/ |
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश , प्रस्तावना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया हैं। इस योजना के द्वारा राज्य के गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।
इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश या अन्य किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है।
ऐसे परिवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 हजार से 40 हजार रुपए तक की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश , क्या है
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एमपी 2023 को शुरू किया गया है। जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती हैं। to मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पीड़ित परिवार को 20 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह आर्थिक सहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पीड़ित परिवार को एकमुश्त अनुदान राशि के रूप में प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू की गई है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के कमाने वाले सदस्य चाहे वह पुरुष हो या महिला उनकी आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भरण पोषण करने के लिए सहायता के रूप में वित्तीय राशि का लाभ प्रदान किया जाता है।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश , उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना शुरू की गयी । योजना आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिसके परिवार में कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो गई है।
और मृतक के अलावा आय के साधन अर्जित करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। तो पीड़ित परिवार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मृतक के परिवार को इस योजना के तहत 20 हजार रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि मृतक के परिवार को कुछ सहायता प्राप्त कर सके। और इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर पीड़ित परिवार को कुछ हद तक राहत मिल सके।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश , लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य के गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को शुरू किया गया है।
- योजना का लाभ राज्य के गरीब एवं बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
इसके माध्यम से परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। - इस योजना से मृतक के परिवार को 20 हजार रुपए की एकमुश्त राशि का लाभ दिया जाता है।
- इसके अंतर्गत परिवार में कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- पीड़ित परिवार को मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिन के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
- पीड़ित परिवार के सदस्य के अकाउंट में मृत्यु के 45 दिनों के अंदर ही धनराशि को भेज दिया जाता है।
- 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया हैं।
- आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर पीड़ित परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश , पात्रता
- मृत व्यक्ति को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- मृतक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- मृतक की आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के पत्नी अविवाहित लड़की या माता-पिता आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के भाई, बहन या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।
- पीड़ित परिवार मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश , आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना है तो मृत्यु के संबंध में FIR की फोटो कॉपी
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश , आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर दायित्व के ऑप्शन पर क्लिक कर सामाजिक सहायता के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- सामाजिक सहायता के अंतर्गत योजनाओं की सूची में से राष्ट्रीय परिवार सहायता का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फाइल पर क्लिक करना होगा।
- इस आवेदन फॉर्म को save कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज कर दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- शहरी नागरिक को यह आवेदन फॉर्म नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में जाकर जमा कर देना होगा।
- ग्रामीण नागरिक को यह आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत/जनपद कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार आपकी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।