Vivad se Vishwas Yojana 2023 विवाद से विश्वास योजना 2023: क्या है, उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता के मानदंड, आवेदन की प्रक्रिया

Vivad se Vishwas Yojana 2023 विवाद से विश्वास योजना 2023, हाइलाइट्स

योजना का नाम Vivad Se Vishwas Scheme, विवाद से विश्वास स्कीम
वर्ष 2023
आरम्भ की गई वित्त मंत्री निरमला सीतारमण के द्वारा
लाभार्थी करदाता
पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य कर मामलो का निपटारा
श्रेणी केंद्र सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in/home

Vivad se Vishwas Yojana 2023 विवाद से विश्वास योजना 2023, क्या है

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए विवाद से विश्वास योजना 2023 की घोषणा की है। जिसका मकसद विवादित टैक्स से जुड़ी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी समस्याओं का समाधान करना है।
आयकर विभाग की इस योजना से जुड़ी पात्रता को पूरा करना उद्योगपतियों, कारोबारी नागरिकों के लिए राहत का कारण है। इस योजना में शामिल होने वाले सभी कारोबारियों को निर्धारित कर जमा करने पर ब्याज, जुर्माने और सजा से भी छूट दी जाएगी।
वे सभी टैक्स देने वाले कारोबारी जिन्हें टैक्स जैसे टैक्स संबंधी विवादों या टैक्स न चुकाने की वजह से किसी भी मंच द्वारा परेशान किया जा रहा है, वे किसी भी तरह के मामले में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं।
इन सभी विवादों से बचने के लिए सरकार ने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। जिसके तहत आप बिना किसी जुर्माने के अपने बचे हुए टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। जिसमें आप 31 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
इस विवाद, ट्रस्ट स्कीम 2023 के चलते जिन लोगों ने इनकम टैक्स नहीं भरा है या फिर किसी वजह से भुगतान नहीं कर पाए हैं, उन सभी को फिर से समय दिया गया है, जो तय है, इस स्कीम के साथ ही उन सभी कारोबारियों को अतिरिक्त टैक्स दिया गया है।
कोई अन्य जुर्माना नहीं देना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आयकर विभाग से आवेदन लेकर ऐसा कर सकते हैं। इसके जरिए किसी भी करदाता की पहचान उजागर नहीं की जाएगी।

Vivad se Vishwas Yojana 2023 विवाद से विश्वास योजना 2023, उद्देश्य

आयकर विभाग द्वारा पारित विवाद से विश्वास योजना 2023 का उद्देश्य आयकर से जुड़े विवादों के साथ-साथ विवादित कर से जुड़ी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी समस्याओं का समाधान करना है।
जिसके तहत करदाताओं को सिर्फ बकाया टैक्स देना होगा। इसके अलावा इस बची हुई राशि पर कोई अन्य ब्याज या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि उनके रुके हुए फंड को जल्द ही गैर-संबंधित व्यवसायों और अन्य सभी खेतों में वापस कर दिया जाएगा।

Vivad se Vishwas Yojana 2023 विवाद से विश्वास योजना 2023, डिक्लेरेशन के संशोधन की अनुमति

आयकर विभाग ने समय-समय पर आवश्यकतानुसार विवाद से विश्वास योजना में घोषणा की अनुमति दी है। इस घोषणा पत्र में सरकार ने उन विवादों का समाधान बताया है, जिनकी वजह से करदाता अपने टैक्स के बकाये का पूरा भुगतान नहीं कर पाता है।
इसके तहत एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आम जनता द्वारा इस स्कीम से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं। तदनुसार, इच्छुक आवेदक इस योजना का लाभ तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि उसकी कार्रवाई आयकर निपटान विभाग के समक्ष लंबित है।
  • इस अनुमति के अनुसार विवाद के एक या दोनों पक्ष अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष योजना में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में दोनों पक्षों का मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में पूरी तरह से लंबित नहीं होना चाहिए। ऐसे में सरकार आपको योजना के तहत लाभ देगी, अगर किसी भी तरह से कोई मामला लंबित है, तो उसमें नहीं।
  • अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन अभी तक योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि सरकार ने इसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है।

Vivad se Vishwas Yojana 2023 विवाद से विश्वास योजना 2023, आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आयकर विभाग से आवेदन लेकर ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकार ने आवेदन के लिए कोई जानकारी साझा नहीं की है। इस संबंध में दी गई कोई भी जानकारी गलत है। वर्तमान में किसी भी मोड पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

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